RBI ने किए इन बैंकों के लाइसेंस रद्द, खाताधारकों के लिए लेन-देन पर लगाई रोक Bank License Cancel

Bank License Cancel: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2025 में एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के चार सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इन बैंकों को अब किसी भी तरह का बैंकिंग लेन-देन करने की अनुमति नहीं है। यह कदम RBI ने ग्राहकों की सुरक्षा और देश की बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।

अगर आपका भी खाता इनमें से किसी बैंक में है या आप सहकारी बैंकों में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।

किन बैंकों का रद्द हुआ लाइसेंस?

List of Cancelled Bank Licenses by RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 4 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया है, उनके नाम और तारीखें इस प्रकार हैं:

  1. अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
    • लाइसेंस रद्द होने की तारीख: 22 अप्रैल 2025
  2. कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात)
    • लाइसेंस रद्द होने की तारीख: 16 अप्रैल 2025
  3. इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर (पंजाब)
    • संचालन बंद होने की तारीख: 25 अप्रैल 2025
  4. शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड, अकलुज (महाराष्ट्र)
    • कारोबार पर रोक की तारीख: 11 अप्रैल 2025

इन चारों बैंकों को अब किसी भी प्रकार की जमा, निकासी या अन्य बैंकिंग सेवाएं देने की अनुमति नहीं है।

क्यों रद्द किया गया इन बैंकों का लाइसेंस? Why RBI Cancelled These Bank Licenses?

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। उनके पास:

  • पर्याप्त पूंजी नहीं बची थी।bbbb b000
  • कमाई की कोई स्थायी संभावना नहीं थी।
  • ये बैंक अपने ग्राहकों को जमा राशि लौटाने में अक्षम थे।
  • इनकी निवेश और संचालन नीति बहुत कमजोर हो गई थी।

ऐसी स्थिति में इन बैंकों को चलाना जमाकर्ताओं के लिए जोखिम भरा हो सकता था और बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता को भी खतरा हो सकता था। इसी वजह से RBI ने कड़ा फैसला लेते हुए इनके लाइसेंस रद्द कर दिए।

खाताधारकों को मिलेगा बीमा सुरक्षा का लाभ DICGC Scheme for Depositors

अगर आपका खाता इन बैंकों में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी खाताधारकों को Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) की योजना के तहत ₹5 लाख तक की जमा राशि पर बीमा कवर मिलेगा।

यह बीमा कवर:

  • बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि पर लागू होता है।
  • 5 लाख रुपये तक की रकम खाताधारकों को वापस दी जाएगी (चाहे खाता एक से ज्यादा क्यों न हो)।
  • यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है लेकिन ग्राहकों को सुरक्षा दी जाएगी।

किन बैंकों पर लगा जुर्माना? RBI Imposed Penalty on 8 Banks in April 2025

लाइसेंस रद्द करने के अलावा, RBI ने अप्रैल 2025 में 8 अन्य बैंकों पर जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना विभिन्न बैंकिंग नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।

जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है:

  1. आर्यावर्त बैंक, लखनऊ
  2. श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक
  3. सिटीबैंक एन.ए.
  4. पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
  5. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
  6. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
  7. इंडियन ओवरसीज बैंक
  8. इंडियन बैंक

क्या ग्राहकों को घबराने की जरूरत है?

नहीं, यदि आपका खाता उन 8 बैंकों में है जिन पर केवल जुर्माना लगा है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं।
लेकिन अगर आपका खाता उन 4 बैंकों में है जिनका लाइसेंस रद्द किया गया है, तो आप जल्द से जल्द DICGC बीमा योजना के तहत क्लेम प्रक्रिया की जानकारी लें।

निष्कर्ष | Conclusion

RBI का यह निर्णय साफ दर्शाता है कि वह बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह कदम जरूरी था क्योंकि कमजोर और घाटे में चल रहे बैंकों को बंद करना लंबी अवधि में ग्राहकों और पूरे बैंकिंग तंत्र के हित में होता है।

यदि आपका खाता इन बैंकों में था, तो आप DICGC की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। देश में सुरक्षित बैंकिंग के लिए समय पर ऐसी कार्रवाइयां बेहद जरूरी हैं।

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