Income Tax Return 2025: हर साल जब नया वित्त वर्ष शुरू होता है, तो टैक्सपेयर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है – “इस साल ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या होगी?” 2025 में भी यही चिंता बनी हुई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या इस बार भी ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ेगी या फिर 31 जुलाई ही आखिरी तारीख रहेगी?
इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि ITR फाइलिंग से जुड़ी कौन-कौन सी जरूरी बातें हैं, किन दस्तावेज़ों की जरूरत होती है, किन तकनीकी दिक्कतों का सामना टैक्सपेयर्स को करना पड़ सकता है और इस बार डेडलाइन बढ़ने की कितनी संभावना है।
ITR फॉर्म कब जारी होते हैं
आमतौर पर हर साल अप्रैल की शुरुआत में ही आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा ITR फॉर्म जारी कर दिए जाते हैं, ताकि टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न जल्दी फाइल कर सकें। लेकिन इस बार 2025 में इन फॉर्म्स को जारी करने में थोड़ी देरी हुई है।
देरी का कारण क्या था?
वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए हालिया बजट में टैक्स कानूनों में कुछ बदलाव किए गए थे। इन बदलावों के अनुसार ITR फॉर्म में भी सुधार करने पड़े, जिससे फॉर्म्स को अंतिम रूप देने में समय लगा। इसी वजह से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जरूरी यूटिलिटीज (utilities) भी अभी पूरी तरह से अपडेट नहीं हो सकी हैं।
ITR फाइल करने में आने वाली मुख्य समस्याएं
1. TDS डेटा की अनुपलब्धता
साल के आखिरी महीनों में यानी जनवरी से मार्च तक जो TDS (Tax Deducted at Source) कटता है, उसकी जानकारी Form 26AS में तभी अपडेट होती है जब इनकम टैक्स विभाग उसे प्रोसेस करता है। यह प्रक्रिया अक्सर 31 मई तक पूरी होती है।
इसका मतलब है कि अगर आप मई से पहले ITR फाइल करना चाहें, तो हो सकता है आपके पास अंतिम तिमाही का TDS डेटा ही न हो, जिससे रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो सकता है।
2. Form 16 की देरी
Form 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होता है जो एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारियों को उनके वेतन और टैक्स की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। यह फॉर्म आमतौर पर 15 जून के बाद ही दिया जाता है, क्योंकि TDS डेटा अपडेट होने के करीब 15 दिन बाद ही एम्प्लॉयर इसे जारी करते हैं।
हालांकि, फॉर्म 16 के बिना भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सैलरी स्लिप, Form 26AS, AIS और अन्य जरूरी डॉक्युमेंट्स का सहारा लेना होगा।
ITR फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?
2025 में ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। फिलहाल सरकार या इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इस डेडलाइन को बढ़ाने को लेकर कोई सूचना जारी नहीं हुई है।
क्या डेडलाइन बढ़ सकती है?
पिछले कुछ वर्षों में कोविड महामारी और तकनीकी कारणों से सरकार ने डेडलाइन को आगे बढ़ाया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। इसलिए टैक्सपेयर्स को चाहिए कि वे 31 जुलाई से पहले ही अपना ITR फाइल कर दें ताकि किसी प्रकार की लेट फीस या जुर्माने से बचा जा सके।
बिना देरी के ITR फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज़
- फॉर्म 16 (यदि उपलब्ध हो)
- Form 26AS – आपकी TDS जानकारी
- AIS (Annual Information Statement) – आपकी वित्तीय गतिविधियों का पूरा विवरण
- सैलरी स्लिप्स
- बैंक स्टेटमेंट्स
- पैन कार्ड और आधार कार्ड
- छूट और कटौतियों से संबंधित दस्तावेज (जैसे LIC, PPF, 80C से जुड़ी रसीदें)
- हाउस लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
ITR न भरने पर क्या हो सकता है नुकसान?
- लेट फाइलिंग पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है।
- रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
- भविष्य में लोन लेने में मुश्किल हो सकती है।
- IT डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है।
- किसी प्रकार की टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल सकता।
निष्कर्ष (Conclusion)
अगर आप एक जिम्मेदार टैक्सपेयर हैं, तो आपको 31 जुलाई 2025 से पहले ही ITR फाइल कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ आप लेट फीस और पेनल्टी से बचेंगे, बल्कि जल्दी रिफंड का लाभ भी उठा सकेंगे।
चाहे फॉर्म 16 न मिला हो, TDS डेटा की पुष्टि का इंतज़ार हो – अगर आपके पास बाकी जरूरी दस्तावेज़ हैं, तो आप ITR फाइल करने की प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
सुझाव:
अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से समय रहते सलाह लें और दस्तावेज़ों की तैयारी अभी से शुरू करें।