केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक्स्ट्रा पेंशन, DoPPW ने जारी की अधिसूचना, जानें नया पेंशन नियम 7th Pay Commission

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों (Pensioners) को एक बड़ी राहत दी है। अब जैसे-जैसे पेंशनर्स की उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे उन्हें अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) का लाभ भी मिलेगा। हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक अधिसूचना जारी कर इस नई व्यवस्था की पुष्टि की है।

यह कदम 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय पेंशनर्स को अधिक आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि यह Extra Pension Rule क्या है, किन्हें मिलेगा और कितना लाभ मिलेगा।

क्या है नया पेंशन नियम? (New Pension Rules 2025)

सरकार ने तय किया है कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को अब उनकी बेसिक पेंशन के साथ एक्स्ट्रा पेंशन (Compassionate Allowance) दी जाएगी। यह व्यवस्था Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 के Rule 44(6) और पूर्व CCS (Pension) Rules, 1972 के Rule 49(2-A) के अंतर्गत लागू की गई है।

इसका मकसद बुजुर्ग पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है ताकि वे अपने बढ़ते खर्चों को आसानी से मैनेज कर सकें।

किसे मिलेगा एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ?

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित आयु वर्ग के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी:

आयु सीमाअतिरिक्त पेंशन (%)
80 से 85 वर्ष20%
85 से 90 वर्ष30%
90 से 95 वर्ष40%
95 से 100 वर्ष50%
100 वर्ष या उससे अधिक100%

उदाहरण से समझिए – कितना लाभ मिलेगा?

मान लीजिए किसी पेंशनर को वर्तमान में ₹10,000 की बेसिक पेंशन मिल रही है:

  • अगर वह 80 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 20% यानी ₹2,000 अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
    कुल पेंशन = ₹12,000
  • 85 साल की उम्र में 30% अतिरिक्त यानी ₹3,000 मिलेंगे।
    कुल पेंशन = ₹13,000
  • 100 साल की उम्र में 100% अतिरिक्त यानी ₹10,000 मिलेंगे।
    कुल पेंशन = ₹20,000

कब से मिलेगा लाभ?

जिस महीने में पेंशनर की उम्र 80 साल पूरी होती है, उसी महीने की पहली तारीख से उन्हें अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अलग से किसी आवेदन या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पेंशन विभाग अपने रिकॉर्ड के आधार पर यह सुविधा स्वतः उपलब्ध कराएगा।

पात्रता (Eligibility)

इस योजना का लाभ निम्नलिखित शर्तों के अनुसार मिलेगा:

  • आवेदक केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी (Central Government Pensioner) हों।
  • पेंशनर की उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • पेंशनर जीवित होना चाहिए और उनका जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) हर साल जमा हो रहा हो।
  • लाभ बेसिक पेंशन पर दिया जाएगा – डीए या अन्य अलाउंसेस पर नहीं।

जरूरी बातें

  • यह एक्स्ट्रा पेंशन स्वचालित है। जैसे ही पेंशनर की उम्र तय सीमा में पहुंचेगी, उन्हें यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
  • सभी संबंधित विभागों को DoPPW की ओर से सर्कुलर भेजा जा चुका है ताकि इस नियम का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो सके।
  • इस सुविधा को “अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance)” के रूप में भी जाना जाता है।

निष्कर्ष

केंद्रीय पेंशनर्स के लिए यह बड़ा तोहफा है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, वैसे-वैसे पेंशन की राशि भी बढ़ती जाएगी, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। सरकार ने यह फैसला बुजुर्गों के सम्मानजनक और सुरक्षित जीवनयापन को ध्यान में रखते हुए लिया है।

अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग केंद्रीय पेंशनर हैं, तो इस जानकारी को जरूर साझा करें ताकि उन्हें इस अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिल सके।

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